दलजीत का कल मोगा में होगा अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैसला

SHARE:

चंडीगढ़.

दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद अब दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार 5 नवंबर को उनके पैतृक गांव भामे कलां में किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खुली अदालत में ही अपना आदेश सुना दिया।

आदेश की लिखित प्रति शाम चार बजे तक जारी होने की बात कही गई है। कोर्ट ने यह आदेश दलजीत की बहन की अर्जी पर जारी किया। पूर्व आदेश में अदालत ने पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में कराने का आदेश दिया था। साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए थे कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार परिवार और करीबियों की मौजूदगी में सम्मानजनक तरीके से कराया जाए।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
अदालत ने अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर भी जोर दिया था। इससे पहले शव को लेकर उठे विवाद और परिवार की मांगों के मद्देनजर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने और परिवार को अंतिम संस्कार में उचित भागीदारी देने की मांग उठाई गई थी।

गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई
अब अदालत के ताजा आदेश के बाद अंतिम संस्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। दलजीत सिंह को उनके गांव भामे कलां में अंतिम विदाई दी जाएगी। लिखित आदेश सामने आने के बाद अदालत के सभी निर्देशों और प्रशासन की जिम्मेदारियों की विस्तृत तस्वीर भी स्पष्ट होगी।

1
Default choosing

Did you like our plugin?

सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें

राज्य

शहर चुनें