राजस्थान-दौसा की महवा नगर पालिका अध्यक्षा कार्यों में अनियमितता पर निलंबित

दौसा.

दौसा जिले कि महवा पालिका क्षेत्र मे नगर पालिका महवा में करवाये गये अनेक कार्यों में की गई अनियमितता की शिकायत के चलते महवा नगर पालिका की अध्यक्ष नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित कर दिया है। महुआ नगर पालिका क्षेत्र में हुए कार्यों की जांच उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय जयपुर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर कई शिकायती मामलों की जांच करवाई गई थी। जिसके चलते जांच कमेटी ने जब अपनी जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अनियमितताएं एवं पद का दुरूपयोग किया जाना पाया।

अनियमितताएं एवं पद का दुरूपयोग पाने पर उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्मदा देवी गुर्जर, अध्यक्ष, नगर पालिका महवा को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। इधर महवा नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष नर्मदा देवी गुर्जर के द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन नर्मदा देवी गुर्जर के जवाब विभाग को संतोषजनक नही लगा। जिस से नर्मदा देवी गुर्जर के आचरण और व्यवहार नगर पालिका की अध्यक्षा एव सदस्य की पद का का दुरूपयोग मानते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोग तथा उसके व्यवहार की श्रेणी में माना है। उधर, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के तहत उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया गया। इस मामले की न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को भी भेजा गया है। नर्मदा देवी गुर्जर, अध्यक्ष, नगर पालिका महवा (दौसा) के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है। स्वायत शासन विभाग जयपुर को प्राप्त रिपोर्ट एवं संबंधित और नर्मदा देवी गुर्जर के अध्यक्षा के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रख कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नर्मदा देवी गुर्जर अध्यक्ष, नगर पालिका को पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया।

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