चंडीगढ़
हरियाणा में 34 स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पांच नगर निगमों, तीन नगर परिषदों और 26 नगर पालिकाओं में मतदाता सूचियों को छह जनवरी तक फाइनल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए साल के पहले सप्ताह में चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाएगी, जबकि फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का लक्ष्य है।
हरियाणा में हैं कुल 11 नगर निगम
प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हैं, जिनमें फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2022, गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म हो चुका है, जबकि करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार नगर निगम का कार्यकाल इस साल जनवरी में खत्म हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद अभी तक चुनाव ही नहीं हुए। इसी तरह सोनीपत और अंबाला के मेयर विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण दोनों नगर निगमों में मेयर का पद खाली है। पहले चरण में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे।
सिरसा नगर परिषद का कार्यकाल 2021 में हो गया था खत्म
वहीं, सिरसा नगर परिषद का कार्यकाल अक्टूबर 2021, अंबाला सदर का सितंबर 2020, थानेसर का जुलाई 2021 और पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद का कार्यकाल जून 2023 में खत्म हो चुका है। इनमें से अभी अंबाला सदर, पटौदी जाटौली मंडी और सिरसा नगर परिषद में चुनाव कराए जाएंगे। इसी तरह अंबाला की बराड़ा (अंबाला), भिवानी की बवानी खेड़ा, लोहारू और सिवानी, फतेहाबाद की जाखल मंडी, गुरुग्राम में फरुखनगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर की बेरी, जींद की जुलाना और सफीदों तथा कैथल की कलायत, सीवन और पूंडरी नगर पालिका के चुनाव होने हैं। करनाल में इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और तरावड़ी, कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद और लाडवा, महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी और कनीना, नूंह में तावड़ू, पलवल में हथीन, रोहतक में कलानौर, सोनीपत में खरखौदा तथा यमुनानगर में रादौर नगर पालिका के लिए चुनाव होगा।
हाईकोर्ट में क्या बोली थी हरियाणा सरकार?
प्रदेश सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कह चुकी है कि चार जनवरी तक 34 पालिकाओं में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके एक महीने में चुनाव करवाकर चार फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। वर्तमान में सिर्फ पंचकूला में ही मेयर है जिनका कार्यकाल 2026 तक है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान भाजपा विधायक बन चुके हैं, जिस कारण यहां मेयर का पद रिक्त है।
23 दिसंबर तक बनवा सकेंगे वोट
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने संबंधित निकायों में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए उपायुक्तों और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट जारी होगा, जिससे इन वार्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फार्म जमा करवा सकते हैं।
27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण तीन जनवरी तक कर दिया जाएगा।