अंबाला धूलकोट भवन हादसे पर आयोग का सवाल, ‘नक्शा पास था तो निर्माण अवैध कैसे?’

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अंबाला.

धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला अवैध भवन के गिरने से सात लोगों की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने अंबाला के उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों की रिपोर्ट अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले आयोग को मिल जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। 27 सितंबर को धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला अवैध भवन ढह गया था।

मलबे में कई श्रमिक दब गए थे। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी। 12 श्रमिक घायल हुए थे। घटना को लेकर अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन ने यह आदेश जारी किया।

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